सीबीआई कोर्ट ने आईएसडी कॉल धोखाधड़ी मामले में बीएसएनएल के दो इंजीनियरों को दो साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्मान भी लगाया. सीबीआई कोर्ट लखनऊ ने इंटरनेशनल कॉल (आईएसडी) धोखाधड़ी मामले में बीएसएनएल, गोरखपुर के ग्रुप एक्सचेंज के दो पूर्व सब-डिविजनल इंजीनियर (एसडीई), हरि राम शुक्ला और गुलाब चंद चौरसिया, को दोषी ठहराते हुए 10-10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ दो साल की जेल की सजा सुनाई है.
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