⚡सर्वर डाउन होने के कारण सोशल मीडिया पर पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग
By Siddharth Raghuvanshi
इसमें सबसे अहम बात यह है कि आयकर विभाग इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराए बिना आपके रिटर्न्स को प्रोसेस नहीं करेगा. यहां तक कि आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर तय समयसीमा के भीतर आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.