महाराष्ट्र सरकार की "मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना" के तहत लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे द्वारा जारी एक शासनादेश में सभी पात्र महिलाओं को अनिवार्य रूप से e-KYC करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
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