केंद्र सरकार ने खुफिया और सुरक्षा संबंधी संस्थानों में काम कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने से रोकने संबंधी अपने नियमों में संशोधन करके नए उपनियम शामिल किए हैं. इनमें यह शर्त भी शामिल है कि अधिकारी संस्थान के कार्य क्षेत्र या किसी कर्मचारी संबंधी कोई सामग्री साझा नहीं कर सकते हैं.
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