By Shivaji Mishra
पाकिस्तान में सिर्फ एक दस्तावेज से आपकी नागरिकता तय होती है, जिसका नाम है CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. यह कार्ड पाकिस्तान में 18 साल की उम्र के बाद हर नागरिक को बनवाना अनिवार्य होता है.
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