केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को और सरल बनाया है. हाल ही में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है. इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए.
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