पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया कि तलाक के बाद अगर पति का वेतन अवधि के दौरान बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़कर पाने की हकदार है. न्यायमूर्ति एचएस मदान ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के बाद यह आदेश पारित किया.
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