कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा स्ट्रीट लाइट पर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को रद्द करने के संबंध में पीठ को चुनौती देने के लिए एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने पाया कि याचिका दुश्मनी के इरादे से दायर की गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया.
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