14 जनवरी को उत्तरायण / मकर संक्रांति त्यौहार से पहले, राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर राज्य भर में हाउसिंग सोसायटियों में सार्वजनिक त्योहारों पर पतंगबाजी पर रोक लगाने की अनुमति दी. गुजरात उच्च न्यायालय ने भी राज्य के इस कदम पर सहमति व्यक्त की.
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