हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने को लेकर सिविल सर्विस (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 लागू कर दिया है. सरकार द्वारा लागू किये गए इस नियम के बाद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव संबंधित किसी भी कार्यक्रम से दूर रहने को लेकर आदेश भी जारी हुआ है.
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