गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि पति द्वारा पत्नी को थप्पड़ मारना 'क्रूरता' (Cruelty) की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने 23 साल पुराने आत्महत्या के मामले में पति को सभी आरोपों से बरी करते हुए इसे सामान्य वैवाहिक मनमुटाव करार दिया.
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