By Snehlata Chaurasia
भारत सरकार ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से रोक दिया है.