By Vandana Semwal
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों को आपसी सहमति से शादी करने और शांतिपूर्वक साथ रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है.
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