नई अधिसूचना लागू होने के बाद देशभर के मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप बेचने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य दवाओं की जिम्मेदार खपत को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है.
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