Cough Syrups Require Doctor's Prescription: बिना डॉक्टर की पर्ची अब नहीं मिलेंगे कफ सिरप समेत सभी सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लागू किया नया नियम
नई अधिसूचना लागू होने के बाद देशभर के मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप बेचने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य दवाओं की जिम्मेदार खपत को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है.
Cough Syrups Require Doctor's Prescription: देश में दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार के सिरप, जिनमें कफ सिरप भी शामिल हैं, की बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी सिरप ओवर-द-काउंटर (OTC) यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदा जा सकेगा. किसी भी सिरप को खरीदने के लिए उपभोक्ता को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा. Cough Syrup Row: छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में बड़ा खुलासा, जहरीले स्तर पर मिला 'डायएथिलीन ग्लाइकोल'
सभी तरह के सिरप पर लागू होगा नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नियम केवल कफ सिरप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी प्रकार के औषधीय सिरप पर लागू होगा. इसके बाद मेडिकल स्टोर और फार्मेसी संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगे.सरकार का मानना है कि इस कदम से दवाओं के गलत इस्तेमाल और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
दवाओं के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
पिछले कुछ वर्षों में कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप के दुरुपयोग को लेकर कई चिंताएं सामने आई थीं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से ऐसी दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी की मांग कर रहे थे. मंत्रालय का कहना है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं. ऐसे में प्रिस्क्रिप्शन आधारित बिक्री व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.
Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all 'Syrups', including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of 'Syrups'. pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026
मेडिकल स्टोरों को करना होगा पालन
नई अधिसूचना लागू होने के बाद देशभर के मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप बेचने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य दवाओं की जिम्मेदार खपत को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2026 11:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

