दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिल्ली रेस क्लब की बेदखली कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने का वैधानिक अधिकार है. इस फैसले के बाद अब एस्टेट ऑफिसर 'पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971' के तहत रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे.
...