सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार को प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही देश की शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईकोर्ट को ऐसे आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा है जिन्हें लागू करना असंभव है.
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