केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिकों और सेक्स वर्कर्स द्वारा रक्तदान करने पर लगे प्रतिबंध का समर्थन किया है. सरकार का तर्क है कि 'जोखिम वाली श्रेणी' के कारण रक्त प्राप्तकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह नियम अनिवार्य हैं.
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