यह निर्देश जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने जारी किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये CCTV कैमरे पुलिस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, लॉक अप, रिसेप्शन एरिया, कॉरिडोर, लॉबी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए.
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