देश

⚡सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

By IANS

सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया. जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई. सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था.

...

Read Full Story