विवाह, समारोह और धार्मिक आयोजनों में 150 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी सभाओं में कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है. कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई को आकर्षित करेगा.
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