इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए संभल मस्जिद समिति द्वारा दायर एक तत्काल याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद, मैरिज हॉल और अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने मस्जिद शरीफ गौसुल वारा रवा बुजुर्ग और उसके मुतवल्ली मिंजर की याचिका पर सुनवाई की.
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