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⚡गुरुग्राम के व्यवसायी को ज़बरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध, वैवाहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाने और दुर्व्यवहार के आरोपों में ज़मानत नहीं मिली

By Anita Ram

अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने अपनी पत्नी के साथ बार-बार वैवाहिक दुष्कर्म, जबरन अप्राकृतिक संबंध, बर्बर शारीरिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के आरोपी गुरुग्राम के एक करोड़पति व्यवसायी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने आरोपी के इस कृत्य को 'जघन्य अपराध' मानते हुए कहा कि शादी का मतलब पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अधिकार कतई नहीं है.

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