दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई-जनरेटेड विवादित फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी मुजाहिद जमाल शेख को नियमित जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के निर्देश भी दिए हैं.
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