कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार, एक अविवाहित कर्मचारी अपनी भविष्य निधि और पेंशन लाभों के लिए अपने भाई, बहन या किसी भी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है. हालांकि, ईपीएफओ के इन नियमों के साथ कुछ विशेष शर्तें जुड़ी हुई हैं, जैसे विवाह के पश्चात पुराना नामांकन स्वतः ही अमान्य हो जाता है. जानें ईपीएफ और ईपीएस के तहत नॉमिनेशन के वैधानिक अधिकार और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
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