राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को बुधवार को राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक के पारित होने के बाद अब रोडवेज की बसों में बिना टिकट वाले यात्रियों से किराया राशि के साथ-साथ किराया राशि का 10 गुणा या 2000 रुपये (जो दोनों में कम हो) अधिभार वसूल किया जा सकेगा.
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