पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार-रोधी दो अध्यादेशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देना है.
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