महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के मामले में 40 वर्षीय एक महिला को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश डी एस ए देशमुख ने 30 मई को पारित आदेश में महिला पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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