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⚡अब ट्रेन व स्टेशन पर मास्क नहीं पहना तो समझा जाएगा अपराधी

By PBNS India

रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है. अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.

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