राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करके यह पता लगाए कि क्या सामान्य खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निस्तारण इकाई के पास से बिजली की हाई टेंशन तारों को गुजरने की अनुमति दी जा सकती है.
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