झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हाई स्कूलों के लिए चयनित संस्कृत शिक्षकों को 8 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने का आदेश दिया. झारखंड उच्च न्यायालय में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया.
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