दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया जो कथित तौर पर फर्जी भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई और उसके वितरण करनेवाले एक गिरोह का हिस्सा था. अदालत ने कहा कि यह न केवल अर्थव्यवस्था को पंगु बनाता है बल्कि मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण जैसी समस्या को भी पैदा करता है.
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