अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवल द्वारा जारी आदेश के अनुसार किराने की दुकानें, डेयरी, बार, फल-सब्जियों की दुकानें और बेकरी आदि इस दौरान बंद रहेंगी, लेकिन सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक होम डिलीवरी (Home Delivery) की अनुमति होगी. आदेश के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवा संबंधी आवागमन को छोड़कर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.
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