ढिल्लों ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक अमरजीत सिंह के बयान पर आईपीसी की धारा 295-ए (लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि इस घटना में तीन पुलिसकर्मी उस समय घायल हो गए जब वे उस व्यक्ति को अनियंत्रित भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे.
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