बलिया जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिए चार वर्षीय बालक का अपहरण करने से जुड़े करीब 13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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