एजेंसी न्यूज

⚡भवानीदास बावाजी को भादंस की धारा 353 के तहत ठहराया दोषी

By Bhasha

पुलिस ने एक बयान में बताया कि बावाजी ने दावा किया था कि वह उसके मामले की सुनवाई लंबित होने से नाराज था और इसलिए ही हताश होकर उसने न्यायाधीश पर चप्पलें फेंक दी. यह देखते हुए कि न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने का कृत्य ‘‘अत्यंत निदंनीय’’ है, मजिस्ट्रेट ने बावाजी को ‘प्रोबेशन’ के तहत राहत देने से इंकार कर दिया. इस प्रावधान के तहत दोषी के अच्छे आचरण को देखते हुए उसे रिहा कर दिया जाता है.

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