सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट से कहा कि वह 2 करोड़ रुपये में से कोई भी राशि वितरित न करे, जो मछली पकड़ने वाली नौका 'सेंट एंटनी' के मालिक के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर सवार दो मछुआरों की 2012 में इतालवी नौसैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। pic.twitter.com/69aUCBB86h— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 19, 2021
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