सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया, जिसमें शिकायत की गई थी कि लोगों पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 ए के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसे शीर्ष अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया है। pic.twitter.com/zW1h2KiGli— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 2, 2021
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