माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको ... - Latest Tweet by ANI Hindi News

The latest Tweet by ANI Hindi News states, 'माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जाए। इसके क्रम में हमने दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है: नवनीत सिंह चहल, ज़िला मजिस्ट्रेट, आगरा '

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