#केरल उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने पद पर उस समय तक बने रहेंगे, जब तक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति-राज्यपाल उनको जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बारे में अंतिम आदेश जारी न कर दें।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) October 24, 2022
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