दिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार (#KrishnaKumar) को 3,200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग व बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी। pic.twitter.com/tdeCkn5vzU— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 17, 2023
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