सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों (#Telecomunicaciones) को बड़ा झटका देते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) कैलकुलेशन में कथित त्रुटियों को ठीक करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। pic.twitter.com/UHNNHSmfVQ— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 23, 2021
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