सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि #PegasusProject पर याचिकाओं के संबंध में कार्यवाही के दौरान कुछ अनुशासन और उचित बहस होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की है, उनसे सोशल मीडिया या ट्विटर पर समानांतर बहस चलाने की उम्मीद नहीं है। pic.twitter.com/2zGK3PlEmB— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 10, 2021
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