नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चेन्नई ने सी. शिवशंकरन के आवेदन को खारिज कर दिया है और शिवा इंडस्ट्रीज को दिवालिया घोषित करने का आदेश दिया है। pic.twitter.com/gFLLUn5L6A— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 12, 2021
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