#केरल उच्च न्यायालय ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि कुलपतियों की याचिकाओं पर फैसला होने तक अंतिम आदेश जारी न करें।
न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन ने 10 कुलपतियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते समय यह अंतरिम आदेश जारी किया। इन कुलपतियों ने राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) November 8, 2022
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