न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि डब्ल्यूबीएसएससी की वैध सिफारिश के बिना ग्रुप-सी के 57 कर्मचारियों की भर्ती की गई। उस मामले में सवाल यह है कि भर्ती के लिए वास्तव में उनकी सिफारिश किसने की थी। क्या यह एसपी सिन्हा थे?— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 10, 2023
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