गायों की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोहत्या पर रोक के संबंध में निर्णय विधायिका को लेना है. न्यायालय विधायिका को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में भी कोई विशिष्ट कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. कोर्ट ने गायों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया.

जस्टिस अभय एस ओका और संजय करोल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ एनजीटी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एनजीटी के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए एक विशिष्ट निर्देश की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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