#दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी से गैर सहमति से यौन संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दंडनीय माना जाए।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) November 6, 2022
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