दिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने माना है कि भारतीय नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों की सूचना के अधिकार (#RTI) तक पहुंच है, और इसे सीमित करना आरटीआई अधिनियम और भारतीय संविधान दोनों के खिलाफ होगा। pic.twitter.com/C9KjN1SGnH— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 14, 2023
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