#CORRECTION माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक ... - Latest Tweet by ANI Hindi News
The latest Tweet by ANI Hindi News states, '#CORRECTION माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जाए। इसके क्रम में हमने दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है: चरचित गौर, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण* '
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